नई दिल्ली: Delhi New Today, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिगड़ती हवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। ये नियम उन मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, जिनसे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही सरकार ने लोगों में वायु प्रदूषण को लेकर जागरूकता फैलाने का भी आदेश दिया है।
यह 24 नियम होंगे लागू
- दिल्ली सर्कार ने आदेश दिया है कि नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन मलबा तथा खतरनाक कचरे को उठाया जाना चाहिए. इसके साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि मलबा तथा कचरा खुली जगह पर अवैध रूप से नहीं गिराया जाएगा.
- खुले मे कूड़ा तथा जैविक कचरा जलाए जाने पर प्रतिबंध के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- दिल्ली गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि समय- समय पर सड़कों को मशीनों से साफ करके वहाँ पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए. इसके साथ ही सफाई के दौरान एकत्रित की गई धूल को चिन्हित Landfill Site पर ही गिराया जाना।
- Landfill Site पर कोई आग जलने की घटना ना हो इस के लिए कड़ी निगरानी रखनी होगी।
- जाम वाले चौराहों और चिन्हित सड़कों पर Traffic Police तैनात करनी होगी ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचा जा सके।
- अधिक धुआँ फैलाने वाले वाहनों के प्रति अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तथा सख्त कार्रवाई की जाए।
- पीयूसी मानको को सख्ती से लागू किया जाए।
- निर्माणाधीन इमारतों को ढहाने के स्थल पर धूल तथा प्रदूषण को रोकने के लिए उचित प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे।
- निर्माण स्थलों पर Anti Smoke Gun का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- निर्माण स्थलों के लिए निर्माण सामग्री को ढक कर रखना होगा. इसके साथ ही निर्माण तथा विध्वंस के दौरान निकले कचरे को मशीनों के द्वारा Recycle किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार गैरजरूरी ट्रक दिल्ली NCR में प्रवेश ना करें।
- सड़कों पर ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यालयों के कर्मचारियों को एकीकृत आवागमन के साधनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- औद्योगिक इकाइयों तथा नियमों का पालन न करने वाले के प्रति सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
- औद्योगिक इकाइयों में स्वीकृत इंधन का ही इस्तेममाल अनिवार्य होगा. अन्यथा औद्योगिक इकाइयों के मालिकों के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- ईट भट्टों तथा अन्य उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
- Thermal Power Plants में उत्सर्जन मापदंडों को लागू किया जाए तथा उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए।
- औद्योगिक क्षेत्रों से रोजाना औद्योगिक कचरा उठाया जाए।
- यदि कहीं Fly Ash निकल रही है तो वहां हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाना अनिवार्य होगा।
- अदालतों के आदेश के अनुसार पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- दिल्ली NCR में बिजली वितरण कंपनियों को आदेश दिया गया है कि वह बिजली कटौती कम करें।
- यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमित बिजली आपूर्ति की जाए ताकि डीजल Generator सेट का इस्तेमाल ना होने पाए।
- इंटरनेट मीडिया, Phone App तथा अन्य Social Median प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों को प्रदूषण स्तर की जानकारी देनी होगी तथा उन्हें इसके खिलाफ जागरूक किया जाए, इसके साथ -साथ नियंत्रण कक्ष का नंबर तथा प्रदूषण रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाई जाए।
- प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 311 एप, Green Delhi App, समीर App तथा इंटरनेट मीडिया से प्राप्त शिकायतो पर तुरंत Action लेना होगा।
- 5000 वर्ग मीटर तथा उससे बड़े भूखंडों पर चल रहे उन परियोजनाओं के निर्माणाधीन और विध्वंस कार्यो पर रोक होगी जो अभी तक हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित Portal पर पंजीकृत नहीं है।
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Disclaimer: इस खबर में जो भी जानकारी दी गई है उसकी पुष्टि DelhiNewsToday.com द्वारा नहीं की गई है। यह सारी जानकारी हमें सोशल और इंटरनेट मीडिया के जरिए मिले मनोरंजन और जानकारी के लिए तैयार किया गया है। खबर पढ़कर कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से लाभ-हानि का अच्छी तरह से आंकलन या इंटरनेट पर रीसर्च ज़रूर कर लें और किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन न करें। ?>
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