दिल्ली: इस साल भी राजधानी दिल्ली में पटाखों पर रोक रहेगी. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू
गोपाल राय ने ट्वीट किया- इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी रोक रहेगी. यह प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की जाएगी।
प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए फैसला
उन्होंने कहा-; दिल्ली में प्रदूषण के खतरे से लोगों को बचाने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सकता है।
पिछले साल भी पटाखों पर लगाया था बैन
पिछले साल भी, दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से 1 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। शहर सरकार ने इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान “नी दिए पटाखा जला” भी शुरू किया था।
यह इस पटाखों को जलाने से प्रदूषण होता है। पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
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