Bike Taxi Policy In Delhi: दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के साथ जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की योजना को कानून विभाग ने मंजूरी दे दी है।
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक एग्रीगेटर प्लान को विधि विभाग ने मंजूरी दी थी। पूर्ण। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सियों को मई तक सड़कों पर चलने की अनुमति मिलने की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। वर्तमान में, दिल्ली में बाइक टैक्सी प्रतिबंधित हैं।
नहीं चला सकेंगे निजी बाइक
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नई नीति के तहत अब निजी दोपहिया वाहनों को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। टैक्सी के रूप में संचालित करने के लिए, दोपहिया वाहन को कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और काले और पीले रंग की नंबर प्लेट होनी चाहिए।
कुल दोपहिया वाहनों में से बाइक टैक्सी कंपनी को 10 फीसदी ई-दोपहिया वाहन रखने होंगे। चालू वित्त वर्ष में 25 प्रतिशत, दो साल में 50 प्रतिशत, तीन साल में 75 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत की आवश्यकता होगी।
देनी होगी ऐप पर चालक की जानकारी
बाइक टैक्सी चलाने के लिए आपको परमिट लेना होगा। बुकिंग करते समय, ड्राइवरों को ऐप पर अपना डीटेल्स देना होगा। चालकों का पुलिस वैरिफिकेशन कराना होगा। परिवहन विभाग स्थिति पर नजर रखेगा। कंपनियों को 24 घंटे कंट्रोल कक्ष स्थापित करने होंगे।
ये होंगे नियम बाइक टैक्सी के लिए
● बाइक का कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा
● बाइक में जीपीएस लगवाना होगा
● सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए ही यात्री बुकिंग कर सकेंगे
● चालक का पुलिस वैरिफिकेशन कराना होगा
● चालक को लाइसेंस के साथ बाइक टैक्सी का परमिट लेना होगा
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