नई दिल्ली: पेट्रोल-डीजल, दिल्ली में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाते हुए आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों को 25 अक्टूबर से पेट्रोल-डीजल केवल उन्हीं ड्राइवरों को उपलब्ध कराने को कहा है जिनके पास अपने वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है।
ईंधन भरवाने के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य
परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस में उन सभी वाहन स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं जिनके वाहन पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं. परिवहन विभाग ने चालकों से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की जांच कराने को कहा है। इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों को इस नियम से बाहर रखा गया है। 25 अक्टूबर से नियम लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
पीयूसी के बिना कट सकता है चालान
जिन ड्राइवरों के पास 25 अक्टूबर के बाद वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, उनके लिए पेट्रोल पंप ईंधन देने से मना कर सकते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को असुविधा और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियत तारीख से पहले एक वैध पीयूसीसी प्राप्त करने के लिए भी कहा है। परिवहन विभाग ने नोटिस में कहा कि बिना वैध PUCC के वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की कैद या दोनों हो सकते हैं।
जल्द से जल्द बनवाएं पीयूसी सर्टिफिकेट
आपको बता दें कि पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण प्रमाण पत्र की फीस मात्र 60 रुपये है. चार पहिया वाहनों के लिए यह 80 रुपये और डीजल वाहनों के लिए 100 रुपये है. परिवहन विभाग के बाद पर्यावरण विभाग भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप के सभी डीलरों को 25 अक्टूबर से वैध पीयूसीसी होने पर ही वाहनों को ईंधन बेचने की अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रहा है।
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