नई दिल्ली: देश की सड़कों पर इतना ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण ट्रैफिक अधिकारियों को अक्सर कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हमें वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना होगा, लेकिन आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपने पास रखने होंगे।
इससे हादसों की संभावना कम हो जाती है। कई नए ड्राइवर इन नियमों से अनजान हैं, जबकि अन्य ड्राइवर दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोचे बिना कानूनों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन ऐसा ही एक ट्रैफिक नियम आपको 100 रुपये की लापरवाही के लिए जेल में डाल सकता है। इतना ही नहीं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
ये Certificate नहीं, तो आपको होगी जेल
कार-बाइक और अन्य वाहन चलाते समय आपके पास एक और प्रमाण पत्र के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, आरसी होना चाहिए। अगर आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के अभाव में मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190(2) के तहत चालान काटा जा सकता है।
पकड़े जाने पर उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसे ट्रैफिक पुलिस कभी भी मांग सकती है। इस सर्टिफिकेट को बनाने में सिर्फ 60 से 100 रुपये का खर्च आता है, यह एक पीयूसी सर्टिफिकेट है।
PUC सर्टिफिकेट
इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है कि आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल है। यह स्वीकार किया जाता है कि आपके वाहन से निकलने वाला धुआं प्रदूषण मानदंडों के अनुसार है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, ड्राइविंग करते समय एक पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य है, जैसे बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस।
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