Delhi Traffic Rules: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली शहर में SB 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जा रहा है. ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों को चलते देख तुरंत चालान काट रही है।
दिल्ली में पुलिस BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा रही है। पुलिस की सख्ती से अब तक 5800 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। दिल्ली-एनसीआर में अभी भी धुंध की परत जमी हुई है। इसे कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।
Delhi Traffic Rules के एक्शन से क्या हुआ असर
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जा रहा है. पुलिस ऐसे वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 5800 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। दिल्ली में जहरीली हवा की गुणवत्ता से निपटने के लिए ऐसे वाहनों की आवाजाही पर 13 नवंबर तक सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत लगाया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस नियम का पालन नहीं करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना है। यह फिलहाल 13 नवंबर तक लागू है।
As part of restrictions on BS III Petrol and BS IV Diesel vehicles till
13th November to fight pollution, 5882 Vehicles were stopped/challaned for violations till 6 AM on 11.11.2022. Emergency vehicles are exempted. #DelhiPoliceUpdates pic.twitter.com/4zdzHznU0J
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 11, 2022
विभाग ने ट्वीट कर के दी जानकारी
विभाग के एक ट्वीट में लिखा गया है, “प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, 11.11.2022 को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका/चालान किया गया।
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