नई दिल्ली:- देश में 15 साल से पुराने वाहनों की अनुमति नहीं है। यदि आप सड़क पर 15 साल पुराना पेट्रोल, डीजल या सीएनजी वाहन चलाते हैं, तो आपका वाहन यातायात पुलिस द्वारा जब्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जाती है।
लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने यह फैसला लिया है. अभी कुछ दिन पहले साकेत कोर्ट के जज ने कोर्ट में दिलचस्प फैसला सुनाया।
अब आप रख पाएंगे 15 साल से पुराने वाहन
इस फैसले के तहत कहा गया कि 15 साल से पुराने वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसे कूड़ेदान में देने के बजाय बचाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।
एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में शख्स ने कहा था कि वह अपनी 15 साल पुरानी बाइक को कबाड़ में नहीं बल्कि अपने घर में रखेगा. इस याचिका पर अब साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
इन नियमों का करना होगा पालन
यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को स्मारक या विरासत के रूप में रखना चाहता है तो वह निर्धारित नियमों के तहत ऐसा कर सकता है। कोर्ट ने 15 साल पुराने वाहनों को सुरक्षित रखने की इजाजत देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि इसके लिए सभी नियमों का पालन करना होगा. अगर कोई कोर्ट से अनुमति लेकर नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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