नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर देश के नागरिकों की सुविधा के लिए कई नियमों में कई बदलाव भी किए जाते हैं. वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आसानी होगी और लोगों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा. अब इन नियमों में बदलाव कर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है।
आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है
जानकारी के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले को न तो आरटीओ ऑफिस जाना होगा और न ही उसे आरटीओ के पास जाकर किसी तरह का टेस्ट देना होगा. अब केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू की है, जिसे लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में

अब आपको आरटीओ में जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. जिसके मुताबिक अब लाइसेंस धारक को न तो आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे और न ही उसे आरटीओ के पास जाकर टेस्ट देना होगा। मंत्रालय की ओर से पूरी जानकारी दी गई है जिसमें कहा गया है कि लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति किसी भी नामी ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मिलेगी.
ड्राइविंग स्कूल से जारी होगा सर्टिफिकेट
दिल्ली की खबर के मुताबिक आवेदकों को स्कूल की ओर से ही एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, लेकिन यह सर्टिफिकेट ट्रेनिंग पूरी करने और परीक्षा पास करने के बाद दिया जाने वाला है. इस सर्टिफिकेट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। वहीं, संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है।
जानिए नए नियम से जुड़ी बातें
जानकारी के अनुसार दोपहिया, तिपहिया व हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण के लिए एक एकड़ और भारी वाहनों के लिए दो एकड़ का होना आवश्यक है। साथ ही प्रशिक्षकों को कम से कम 12वीं की पढ़ाई करनी चाहिए और कम से कम पांच साल का अनुभव और यातायात नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इसमें लोगों को कम से कम 21 घंटे ड्राइविंग से जुड़े बेसिक्स सीखना अनिवार्य है, जबकि सैद्धान्तिक हिस्सा 8 घंटे तक चलेगा जिसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़ी नैतिकता सिखाई जाएगी.