नई दिल्ली: Delhi News Today, प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम 25 अक्टूबर से लागू होगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस फैसले को लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
पर्यावरण, परिवहन एवं यातायात विभाग के अधिकारियों की बैठक 29 सितंबर को हुई थी. इस फैसले को कैसे लागू किया जाए, इस पर चर्चा हुई। तय हुआ कि इस महीने की 25 तारीख से यह नियम लागू कर दिया जाएगा।
25 अक्टूबर से गाड़ियों को फ्यूल लेने के लिए पीयूसी रखना पड़ेगा
दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों से निकलने वाले धुएं का बड़ा हाथ है. इस बारे में राय ने कहा कि प्रदूषण को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है. 25 अक्टूबर से वाहनों को ईंधन लेने के लिए पीयूसी रखना होगा।
दिल्ली सरकार 3 अक्टूबर को 24X7 कंट्रोल रूम लॉन्च करेगी
राय ने कहा, “3 मार्च, 2022 को, हमने ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ उपाय के कार्यान्वयन पर सुझाव मांगते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया। 2 मई को, सुझाव प्राप्त हुए और कई लोग इस कदम को लागू करने के पक्ष में थे, इसलिए सरकार इसे 25 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी कर रही है।
राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने और संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 3 अक्टूबर से चौबीसों घंटे काम करने जा रही है।
कंट्रोल रूम शुरू होगा। संशोधित जीआरएपी के तहत मौसम पूर्वानुमान के आधार पर तीन दिन पहले तक प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है।
राय ने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल विरोधी अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत धूल से होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
5,000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण स्थलों को एक एंटी-स्मॉग गन लगानी होगी
उन्होंने कहा कि 5,000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन, 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण स्थलों में 2 ऐसी बंदूकें और 20,000 वर्ग मीटर से ऊपर के निर्माण स्थलों पर लगानी होगी. धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 4 ऐसी बंदूकें लगाएं।
एंटी स्मॉग गन लगानी होगी। राय ने कहा कि अगर कंपनियां इन उपायों को निर्माण स्थलों पर लागू नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ धूल विरोधी अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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