सोलर पंप सब्सिडी योजना किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। सोलर पंप सब्सिडी योजना उन इलाकों के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। सोलर पंप सब्सिडी योजना का लाभ सिर्फ किसान ही उठा सकते है।
इन किसानों को मिलेगा सोलर पंप पर सब्सिडी
सोलर पंप प्लांट पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप या स्प्रिंकलर प्लांट का उपयोग किया जा रहा हो। योजना के तहत, उच्च बागवानी तकनीकों जैसे शेड नेट हाउस, ग्रीनहाउस और लो-टनल का उपयोग करने वाले किसान भी अनुदान के लिए पात्र हैं। पात्र किसानों को 3 HP, 5 HP और 7.5 HP के सोलर पावर पंप प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।
एक लाख किसानों को दी जाएगी सोलर पंप पर अनुदान
वर्ष 2022-23 के कृषि बजट की घोषणा में एक लाख किसानों को उनके खेतों पर सोलर पंप लगाने के लिए अगले दो वर्षों में 500 करोड़ रुपये का अनुदान देने का प्रस्ताव है। कृषि आयुक्त की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में, 57 हजार 657 किसानों को सौर ऊर्जा पंप स्थापित करने के लिए 982 करोड़ 95 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है, और वर्ष 2018-19 (दिसंबर 2018 से शुरू) में, सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए 3 हजार 462 किसानों को 70 करोड़ 30 लाख रुपये का अनुदान मिला है।
इसके अनुसार सरकार वर्ष 2019-20 में 10 हजार 4 किसानों को 57 करोड़ 81 लाख रुपये, वर्ष 2020-21 में 13 हजार 880 किसानों को 133 करोड़ 39 लाख रुपये तथा 10 हजार किसानों को 320 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि प्रदान करेगी. वर्ष 2021-22 में। वर्ष 2022-23 में अब तक 20 हजार 311 किसानों को 401 करोड़ 4 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे अब तक 20 हजार 311 किसान लाभान्वित हो चुके हैं।
सोलर पंप सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन
राजस्थान राज्य किसान सोलर पंप सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए यहाँ करें आवेदन
- योग्यता: सुनिश्चित करें कि आप योजना के लिए पात्र हैं। किसान राजस्थान का निवासी होना चाहिए और उसके पास राज्य में कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें: कृषि विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और योजना के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र भरें: आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, संपर्क जानकारी और कृषि भूमि का विवरण भरें।
- सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें: आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण और आय का प्रमाण संलग्न करें।
- आवेदन पत्र जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को सहायक दस्तावेजों के साथ निकटतम कृषि विभाग ऑफिस या नोडल अधिकारी को जमा करें।
- भूमि का निरीक्षण: सौर पंप स्थापित करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कृषि भूमि का निरीक्षण किया जाएगा।
- सब्सिडी की स्वीकृति: यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो किसान सोलर पंप की लागत पर सब्सिडी के लिए पात्र होगा।
- सोलर पंप लगाना: सब्सिडी मंजूर होने के बाद किसान कृषि भूमि पर सोलर पंप लगा सकता है।
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