Indian Railways: अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका सामान चोरी होजाता है. तो आप को परेशान होने की जरुरत नहीं है क्योंकि आज हम आप को ऐसे नियम के बारे में बता आएंगे जिसकी मदद से आप भारतीय रेलवे से मुआवजे का मांग कर सकते हैं और इसके लिए एक उचित प्रक्रिया है।
कानून क्या है?
ट्रेन से किसी यात्री का सामान चोरी होने की स्थिति में कानून यह है कि भारतीय रेलवे को चोरी हुए सामान के मूल्य की गणना करनी होती है और फिर यात्री को मुआवजा देना होता है।
चोरी के मामले में एक यात्री को क्या करना चाहिए?
यदि किसी यात्री का सामान ट्रेन से चोरी हो जाता है, तो उसे पहले इसकी सूचना रेलवे प्राधिकरण को देनी चाहिए। उसे रेलवे कंडक्टर, गार्ड या कोच अटेंडेंट, से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद यात्री को एक एफआईआर फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना होगा।
लेकिन कंडीशन ये है की आप ट्रेन में जो सामान लेकर सफर कर रहे हैं, उस सामान के 1 किलो की कीमत 100 रुपये के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आर्थिक देनदारी की सीमा सिर्फ 100 रुपये प्रति किलो तक ही है।
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