अगर आप भी अपनी कार को दूसरी कारों से अलग दिखाने के लिए उसे मॉडिफाई कराने की सोच रहे हैं तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में Mahindra Thar के एक मालिक ने अपनी SUV मॉडिफाई कराई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे छह महीने की जेल की सजा सुनाई।
कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
जम्मू-कश्मीर की एक ट्रैफिक कोर्ट ने कार मॉडिफिकेशन करवाने वालों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक कोर्ट ने महिंद्रा थार के मालिक आदिल के खिलाफ यह फैसला सुनाया है।
कार मालिक को मिली राहत
रिपोर्ट्स के मुताबिक कार मॉडिफाई कराने के मामले में भी कोर्ट ने कार के मालिक को कुछ राहत दी है. फैसले में कहा गया है कि आरोपी को पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। इसके साथ ही वह किसी प्रकार के गलत आचरण में भी शामिल नहीं है, इसलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के तहत विचार कर प्रोबेशन का लाभ दिया गया है।
नहीं जाना होगा जेल
कोर्ट ने थार के मालिक को 2 लाख रुपये का मुचलका भरने और दो साल तक प्रोबेशन के तहत शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने को कहा है. ऐसा करने पर आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। दो साल तक ऐसा करने से आपको इस समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगी।
बड़ा अभियान शुरू होने की उम्मीद
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में कानून का उल्लंघन कर अपनी कारों को मोडिफाई कराने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की ओर से बड़ा अभियान शुरू किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है।
कार मोडिफाई करना है अपराध
कार को किसी भी तरह से मॉडिफाई करना भारत में अपराध है। अगर ऐसा किया जाता है तो कार को सीज किया जा सकता है। इसके अलावा कार मालिक को जेल भी हो सकती है। वाहन की आरसी में दर्ज स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि सीएनजी या एलपीजी किट लगाने जैसे बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद प्राधिकरण को सूचना देकर आरसी को अपडेट करना जरूरी है।
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