New Traffic Rules: अब जरा सी चूक पर कटेगा 40 हजार का चालान

Traffic Rule, New Traffic Rule, Traffic Challan, Air Pollution Certificate, New Motor Vehicle Act, latest news, Driving License, Vehicle Registration,
New Traffic Rules: अब जरा सी चूक पर कटेगा 40 हजार का चालान

New Traffic Rules: सड़कों पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। कई लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यातायात नियमों को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है और जेल जाने की संभावना के साथ ही 40 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू कर दिया है।

हाल के दिनों में गुरुग्राम में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक शख्स पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है. किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। इसलिए वाहन चलाते समय सतर्क रहें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।

इतनी सी गलती पर 40,000 रुपये जुर्माना

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर ही आपसे जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन नए ट्रैफिक नियमों से एक साथ कई नियमों का उल्लंघन करने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि आप एक साथ पांच नियम तोड़ते हैं, तो आपको उन सभी के लिए जुर्माना देना होगा।

उदाहरण के लिए, दिल्ली एनसीआर में पहली बार शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़कर 15,000 रुपये हो जाता है। इसके अलावा, यदि आपके पास प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं है, तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जब इन जुर्माने को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कुल राशि 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है।

हाल ही में ट्रैफिक पुलिस लगाया 25000 रुपये का जुर्माना

रवींद्र कुमार नाम के एक दिल्ली निवासी को हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने कालकाजी मंदिर के पास शराब के नशे में और वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना स्कूटी चलाते हुए पकड़ा था। नतीजतन, उन पर लगभग 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यह घटना अनोखी नहीं है, और इसी तरह की घटनाओं के कारण नए मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यातायात नियमों का अधिक सख्ती से पालन किया जा सके।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *