लोन किस्त भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में जल्द ही राहत मिलने वाली है। कई व्यक्तियों के लिए घर या कार का मालिक होना एक सामान्य आकांक्षा है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं उनके लिए यह एक दूर का सपना है। कड़ी मेहनत के बावजूद, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की उच्च लागत के कारण घर या वाहन खरीदने के लिए पर्याप्त कमाई करना असंभव लगता है।
ऐसे इस्तिथि में लोन लेते हैं। लोन इन दिनों आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन बैंक के पास महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गिरवी रखना आवश्यक है।आपको इस लोन को किस्तों(EMI) में चुकाना पड़ता हैं। जिसमें देर से भुगतान के लिए जुर्माना लगाया जाता है। ये दंड आमतौर पर ईएमआई के 1 से 2 प्रतिशत के बीच होते हैं।
RBI जारी कर रहा हैं नया गाइडलाइन जल्द ही कर्ज की किस्त भुगतान में देरी पर पेनाल्टी में मिलेगी राहत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 8 फरवरी को एक मौद्रिक समीक्षा बैठक की और एलान किया की लोन जुर्माना पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जल्द ही जारी किए जाएंगे। RBI ने कहा है कि पैनल इंटरेस्ट के रूप में कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा।
हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि बैंक कर्ज के आकार और प्रकार के आधार पर जुर्माने की राशि अलग से तय करेंगे। वर्तमान में, पैनल ब्याज लोन चुकौती के समय निर्धारित किया जाता है और ग्राहक और बैंक के बीच समझौते के आधार पर सालाना के टूर पर कैलकुलेशन की जाती है।
इसके अतिरिक्त, RBI ने डिजिटल लोन देने वाली इकाइयों से उधारकर्ताओं को डिफ़ॉल्ट के मामले में उनसे संपर्क करने के लिए अधिकृत सूचीबद्ध एजेंटों के नामों के बारे में सूचित करने के लिए कहा है।
लोन देरी के मामलों में, RBI ने कहा कि वसूली प्रक्रिया शुरू करने से पहले वसूली एजेंट का विवरण ग्राहक को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। RBI ने डिजिटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े नियम नियमों को सख्त बनाया है।