Scrap Policy: केंद्र सरकार ने पुराने निजी वाहनों और डीजल वाहनों को एक निश्चित सीमा के बाद चलाने पर पहले ही रोक लगा दी थी। अब सरकारी गाड़ियों का नंबर आने वाला है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 15 साल के बाद सभी सरकारी वाहन नहीं चलाए जाएंगे।
और यह समय पूरा होने के बाद इन वाहनों को कबाड़ कर दिया जाएगा। ये नियम सभी राज्यों में लागू होंगे, जिसके तहत 15 साल से पुरानी सरकारी बसों, ट्रकों और कारों के चलने पर रोक लगा दी गई है. बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी के तहत इन वाहनों को नष्ट किया जाएगा और इन्हें नष्ट करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी विभाग की होगी।
एक अप्रैल से डीजल वाहनों की बिक्री बंद हो जाएगी
सरकारी वाहनों के लिए लाए गए इस नियम को स्क्रैप पॉलिसी के तहत लाया गया है। इस नियम में दिल्ली जैसी जगहों पर 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक है. वहीं, पेट्रोल वाहनों के लिए यह सीमा 15 साल तक है। इसके बाद इन वाहनों को कबाड़ में डालना होगा। अगर आपका वाहन उतना पुराना भी नहीं है।
तो भी नए एमिशन नॉर्म्स के तहत 1 अप्रैल 2023 से डीजल वाहनों की बिक्री बंद हो जाएगी। इसमें बीएस 6 स्टेज 2 के नियमों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों को बेचने पर रोक है और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। नए नियमों के तहत अधिक ईंधन कुशल इंजन पेश किए जा रहे हैं, जो CO2 उत्सर्जन को कम करेंगे।
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