अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking) नहीं किया है तो जल्द कर लें। कियोंकि SEBI ( भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने एक बयान में कहा कि ऐसा करने में विफल रहने पर KYC पूरा नहीं माना जाएगा।
आधार से लिंक नहीं किए गए पैन को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आइये जानते हैं कि कब तक का समय है। और SEBI ( भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने क्या-क्या कहा
पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य
मार्च 2022 में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया था कि व्यक्तियों को 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा।
ऐसा करने में विफलता पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि किसी का पैन आधार से लिंक न होने के कारण अमान्य हो जाता है, तो वह स्वयं सभी परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।
पैन और आधार लिंक नहीं होने पर होंगे ये नुकसान
पैन या स्थायी खाता संख्या एक महत्वपूर्ण पहचान संख्या है जो शेयर या प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए आवश्यक है।
आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आप आयकर से जुड़ा कोई पेंडिंग रिफंड नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कोई गलती की है या आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड का निष्क्रिय होना माना जाएगा। जिसे कई काम नहीं होंगे।
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