नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में एक नया कानून पास किया जिसके तहत वाहनों का रजिस्ट्रेशन काफी महंगा हो जाएगा। इस नए कानून की वजह से ट्रांसपोर्ट व्हीकल के मालिकों को अब ज्यादा फीस चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन (अमेंडमेंट) एक्ट 2024 को मंजूरी दी।
ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर तीन फीसदी एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी
इस नए कानून के तहत, ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर तीन फीसदी एक्स्ट्रा फीस ली जाएगी। यह एक्स्ट्रा फीस कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाइड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फंड में जाएगी। इससे सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के कार्यों को और भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, यह कानून इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी लाइफटाइम टैक्स लगाने की अनुमति देता। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग में भी एक नई प्रेरणा मिलेगी।
यह कदम राज्य के विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण
कर्नाटक सरकार ने इस कदम की सराहना करते हुए यह बताया कि यह कदम राज्य के विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण। इससे सरकार को अधिक आय स्रोत मिलेगा और वह विभिन्न सामाजिक कार्यों और योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेगी।
इस नए कानून के लागू होने से पहले कर्नाटक सरकार ने लोगों को इसकी विवरण और प्रभाव के बारे में समझाने के लिए कई जानकारी अभियान भी चलाए। इस तरह, कर्नाटक सरकार ने राज्य में वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाया जा रहा नया टैक्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स लगाने के फैसले किए, जो राज्य के विकास में मददगार साबित हो सकते।
सरकार ने उठाया नया कदम
आपको बताना चाहते कि भले ही सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर नया टैक्स लगा दिया हो। लेकिन आपको बताना चाहते कि सरकार द्वारा जो नया कदम उठाया गया वह राज्य की सुरक्षा के लिए है। आपको बताना चाहते कि यह टैक्स राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए है जों इसके अंदर आते हैं।
यानी कि उन सभी व्यक्तियों को यह टैक्स चुकाना पड़ेगा। अगर आपको हमारे यह जानकारी अच्छी लगी इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़ी नई अपडेट पढ़ना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जानकारी पढ़ सकते। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना आप हमें कमेंट करके बता है।